पुणे भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क ब्यूरो रिपोर्ट :
विगत शनिवार को पुणे में जो पांच नए कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की लैब से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है उनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो कहीं विदेश नहीं गए थे। उन्हें विदेश से कोरोना संक्रमित होकर आए लोगों से यह संक्रमण मिला है, सिर्फ एक व्यक्ति ही ऐसा है जो जो थाईलैंड जाकर आया है और वह कोरोना संक्रमण का शिकार हो गया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोरोना अब स्थानीय स्तर पर पैर पसार रहा है, इसलिए यह गंभीर चिंता की बात है। यह स्पष्टीकरण आज पुणे के विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर और जिलाधिकारी नवल किशोर राम ने एक संवाददाता सम्मेलन में दिया।
विभागीय आयुक्त ने कहा कि जो चार लोग शनिवार 14 मार्च को कोरोना प्वाजिटिव पाए गए हैं वह ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के लोग विदेश दौरा करके आए हैं और उनकी वजह से उन्हें यह संक्रामक बीमारी हो गई है। यह चिंता की बात है। जहां तक बात पांचवें प्वाजिटिव व्यक्ति की है तो यह भी गंभीर चिंता वाली बात है क्योंकि यह व्यक्ति थाईलैंड कुल 93 लोगों की टीम के साथ टूर पर गया था। प्रशासन इन सभी 93 लोगों के नाम पते लेकर इनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का प्रबंध कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के संबंध में यह जो ताजे अपडेट्स मिले हैं उसने प्रशासन को और चैकस होकर कार्य करने की ओर संकेत दे दिया है। अब हम इसे लेकर पृथक रणनीति बना रहे हैं।
विभागीय आयुक्त ने घर पर आईसोलेशन में रखे गए संदिग्धों के लिए विशेष चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ऐसे लोग किन्हीं भी परिस्थितियों में घर से बाहर न निकलें। यदि ऐसे लोग घर के बाहर मिलते हैं तो उन्हें जरिए पुलिस बलपूर्वक अस्पताल में ले जाकार कोरंटाइन किया जाएगा जिसके लिए वे खुद और उनके परिजन जिम्मेदार होेंगे। किसी एक व्यक्ति के लिए समूचे समाज को खतरे में झोंकने की प्रवृत्ति को प्रशासन किसी भी स्थिति में बरर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के परिजनों के खिलाफ भादवि की धारा 188 के तहत अपराधिक कार्रवाई की जाएगी जिसमें 6 महीने की जेल का भी प्रावधान है।
विभागीय आयुक्त ने बताया कि शहर के कुछ भागों में धारा 144 लगाकर संचार बंदी करने पर प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है। इसका निर्णय जल्द ही होगा। उन्होंने शहर के माल्स के बारे में बताया कि माल्स को बंद करवा दिया गया है सिर्फ माल्स के अंदर यदि दवा की दुकानें हैं तो वह और खाद्य पदार्थांे व सब्जी आदि की दुकानें खोलने के लिए छूट दी गई है।
शहर के जिन भागों में कोरोना के कहर की संभावना है ऐसे चार इलाकों का चयन किया जा रहा है। इसके लिए 10 उच्चाधिकारियों की एक कोअर कमेटी बनाई गई है। इसमें विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, दोनों महानगर पालिकाओं के आयुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के सीईओ, स्वास्थ्य उप निदेशक आदि शामिल हैं। इस कोअर कमेटी की ओर से सुझाव रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी जिसके अनुसार जिलाधिकारी आदेश निगर्मित करेंगे। इसी कोर कमेटी के द्वारा यह तय किया जाना है कि किन चार इलाकों में धारा 144 लागू की जाएगी।
यह अलग बात है कि इस मामले में जिलाधिकारी नवल किशोर राम ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि धारा 144 का अर्थ कफ्र्यू जैसे हालात से नहीं है। प्रशासन सिर्फ कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए यह धारा 144 लगाने जा रहा है। इसके तहत एक स्थान पर भीड जमा करने आदि का प्रबंध होगा। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट आदि सेवाएं नहीं बंद की जाएंगी।