किराने का सामान, दूध, सब्जियां, जरूरी सामान और डिस्पेंसरी को छोड़कर शॉपिंग मॉल 31 मार्च तक बंद


पुणे  भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क ब्यूरो रिपोर्ट ; 


पुणे के जिलाधिकारी नवल किशोर राम ने एक आदेश में कहा है कि 31 मार्च तक पुणे जिले के सभी शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे यह अलग बात है कि बंदी के दौरान भी इन शॉपिंग मॉल्स में किराना सामान दवाएं और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं खाद्यान्न सब्जी आदि की दुकानें यदि है तो उसे खोला जा सकता है. 


 बंद बंद का यह आदेश 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगा इस आशय का एक ताजा आदेश जिला कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नवल किशोर राम द्वारा  दिया  गया है छोड़कर। 


 इस आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 13 मार्च, 2020  को संक्रामक रोग निवारण अधिनियम 1897 के तहत धारा 2, 3, और 4 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना जारी की है।  


कलेक्टर राम ने कहा कि सरकार के इस आदेश की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को भारतीय दंड संहिता 1860 (45) की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।


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