अब बलात्कारियों को 21 दिन के भीतर मिलेगी सजा , आंध्र में कानून पारित


हैदराबाद, भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क ब्यूरो रिपोर्ट :  तेलंगाना में एक महिला पशु चिकित्सक के साथ हुई हैवानियत और उसके गैंग रेप हुआ मर्डर के आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य में बलात्कार गैंगरेप और इससे जुड़े मर्डर जैसी वारदातों को रोकने के लिए आज एक महत्वपूर्ण कानून पारित कर दिया है।  इस विधेयक को दिशा 2019 विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखा गया जिसे बहस के बाद दोनों सदनों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया है। 


 उल्लेखनीय है कि दिशा 2019 नामक इस कानून के तहत अब आंध्र प्रदेश में गैंग रेप बलात्कार व इससे जुड़े मर्डर जैसे मामलों के आरोपियों को 21 दिन के भीतर सजा सुनाना अनिवार्य हो गया है। 


 इसे दूसरे शब्दों में कहें तो पुलिस को अत्यंत कम समय में मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करना होगा और न्यायालय day-to-day सुनवाई करके आरोपियों को 21 दिन के भीतर सजा सुना देगी। 


आंध्र प्रदेश में पारित इस नए कानून का अनुसरण अन्य राज्य भी करेंगे ऐसा विधि विशेषज्ञों का मानना है अब देखना यह है कि आंध्र प्रदेश की रेडी सरकार इस कानून को कितनी तत्परता से लागू करवा पाती है। 


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