इलाहाबाद प्रयागराज, भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क यूपी ब्यूरो की रिपोर्ट : उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित नेता समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला का निर्वाचन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है । अब्दुल्ला के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई के पश्चात आज हाईकोर्ट ने उनका उक्त निर्वाचन रद्द कर दिया है दूसरे शब्दों में कहें तो अब अब्दुल्लाह विधायक नहीं है। अब्दुल्लाह अभी हाल में ही संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुए थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में दावा किया गया था कि जिस समय अब्दुल्लाह ने चुनाव लड़ा था उस समय उनकी उम्र 25 साल से कम थी जबकि संबंधित निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक है कोर्ट में अब्दुल्ला यह साबित नहीं कर पाए कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय उनकी उम्र 25 साल थी अतः हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है.
अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। इस मामले में वर्ष 2017 में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के नेता नवाब काजिम अली ने चुनाव याचिका दायर की थी।
उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी (एसपी) के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का हाई कोर्ट ने निर्वाचन रद्द कर दिया है। अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। इस मामले में वर्ष 2017 में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के नेता नवाब काजिम अली ने चुनाव याचिका दायर की थी। अब्दुल्ला के निर्वाचन पर दी गई अर्जी में उन्होंने कहा था कि वर्ष 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे न्यूनतम निर्धारित उम्र 25 वर्ष के नहीं थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी डॉक्युमेंट्स दाखिल किए थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था।
बता दें कि काजिम अली की ओर से दायर की गई अर्जी में अब्दुल्ला आजम की 10वीं क्लास की मार्कशीट के साथ कई अहम दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि को आधार बनाया गया था। हालांकि, पूरे मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम का कहना था कि प्राइमरी में ऐडमिशन के वक्त टीचर ने अंदाज से जन्मतिथि दर्ज की थी।